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अनुसूचित जाति व जनजाति के ठेकेदारों को अब 20 लाख तक के निर्माण कार्यो के ठेकों में आरक्षण

Posted by MKB on January 22nd, 2010

प्रदेश सरकार ने निर्माण कार्यो के ठेकों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के ठेकेदारों को अभी पांच लाख रुपये तक के ठेके में ही आरक्षण है।

मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी के सम्बंधित प्रस्ताव को रखा गया। कैबिनेट के निर्णय के संबंध में अधिकृत तौर पर तो कुछ नहीं बताया गया लेकिन सूत्रों के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने गुरुवार को कैबिनेट के समक्ष बीस लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों में अनुसूचित जाति के ठेकेदारों को 21 फीसदी व जनजाति के ठेकेदारों को 2 फीसदी आरक्षण देने सम्बंधी प्रस्ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। ठेके में आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पीछे सरकार का मानना है निर्माण कार्यों की लागत में वृद्धि होने से मात्र पांच लाख रुपये के निर्माण कार्यों के ठेकों में आरक्षण से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट के निर्णय के बाद शासनादेश होने के साथ ही 20 लाख रुपये तक के सभी विभागों के कार्यों में आरक्षण लागू हो जाएगा।

बजट को मंजूरी : मंत्रिपरिषद वित्तीय वर्ष 2010-11 के आम बजट और चालू वित्तीय वर्ष के पूरक बजट को भी मंजूरी दे दी। आम बजट और पूरक बजट चार फरवरी को सदन में पेश होगा।
Reference:Jagran

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